January 23, 2025 3:27 am

Search
Close this search box.

भीख लेना, देना अब अपराध

गुना – कलेक्टर द्वारा जिले में भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए किया सख्त आदेश जारी, उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत जारी आदेशानुसार भिक्षावृत्ति पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

जारी आदेश के तहत किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना प्रतिबंधित किया गया है। जो व्यक्ति भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कोई चीज प्रदान करता है या देता है या इनसे कोई सामान खरीदता है तो उसके विरुद्ध भी इस आदेश का उल्लंघन के लिए कानूनी कार्यवाही की जावेगी। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223, तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव लागू होकर से दिनांक 17 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा। कलेक्टर डॉ. सतेन्‍द्र सिंह ने आम जनता से इस आदेश का पालन करने और भिक्षावृत्ति को रोकने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है ।

ज्ञात है कि ट्रैफिक सिग्नल चौराहों, धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों ‌द्वारा स्वयं या अपने परिवारों के साथ भिक्षावृत्ति की जाती है। उक्त भिक्षावृत्ति से एक ओर जहां ये लोग भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाये जाने संबंधी शासन के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आमजन के सामान्य यातायात आदि में भी कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न करते हैं। भिक्षावृत्ति कार्य में संलग्न अधिकांश व्यक्ति नशे या अन्य गतिविधियों में लिप्त भी होते हैं। इसी तरह भिक्षावृत्ति कराने की आड़ में कई आपराधिक गतिविधियां भी संचालित की जाती है। ट्रैफिक सिग्नलों पर भिक्षावृत्ति के कारण दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। यह भी सर्वविदित है कि भिक्षावृत्ति एक सामाजिक बुराई है। शासन ‌द्वारा भी भिक्षावृत्ति को रोकने हेतु समय-समय पर समुचित निर्देश जारी किये गये हैं। इस कार्यवाही का विभिन्न सोशल मीडिया, डिजीटल एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया है।

Leave a Comment